Saturday, August 24, 2019

गुजारा भत्ता देने वाले पिता को बेटी से मिलने का भी हक : दिल्‍ली हाईकोर्ट

पिता बेटी को जन्मदिन, नियमित अंतराल पर देखने का हक रखता है : दिल्‍ली हाईकोर्ट .अदालत ने दिल्ली के एक व्यक्ति की याचिका को निपटाते हुए यह फैसला सुनाया. 

नई दिल्‍ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक व्यक्ति को स्कूल में उसकी बेटी से मिलने की अनुमति देते हुए कहा कि एक पिता जो अपनी बेटी के लिए गुजाराभत्ता देने को तैयार और इसका इच्छुक है, वह नियमित अंतराल पर या कम से कम उसके जन्मदिन पर उससे मिलने का हकदार भी है. अदालत ने उस व्यक्ति को अपनी बेटी से महाराष्ट्र के लोनावाला में उसके जन्मदिन, त्यौहारों या तीन महीने में एक बार मिलने की अनुमति दी, जिसने दावा किया था कि वह बीते तीन वर्ष से अपनी 12 वर्षीय बेटी से नहीं मिला है. न्यायमूर्ति प्रदीप नंद्राजोग और न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'वैसे यह याचिका पक्षों के मिलने के अधिकार से संबंधित नहीं है, एक पिता जो अपनी बेटी के लिए गुजाराभत्ता देने के लिए तैयार और इच्छुक है, वह अपनी बेटी को कम से कम त्यौहारों, उसके जन्मदिन या नियमित अंतराल पर देखने का भी हक रखता है'. अदालत ने दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका को निपटाते हुए यह फैसला सुनाया. इस याचिका में उसे अलग रह रही पत्नी को 25 हजार रुपये का मासिक गुजाराभत्ता देने के निर्देश को चुनौती दी गई थी. उससे बच्ची की शिक्षा और गुजाराभत्ता के लिए 25 हजार रुपये प्रति महीने देने के लिए भी कहा गया था.

Sunday, August 18, 2019

जाने दहेज स्त्रीधन

दहेज और स्त्रीधनशेयर करें सुप्रीम कोर्ट ने हाल में दहेज मामलों को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पति के परिजनों को सिर्फ इसआधार पर दहेज केस में शामिल नहीं कर लेना चाहिए कि शिकायती ने उनका नाम लिया है या एफआईआर में उनका नाम है। दहेज मामले में कानून क्या है और किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है, बता रहे हैंराजेश चौधरी:दहेज कानून के तहत किसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है?दहेज लेना और देना, दोनों ही जुर्म है। 1961 में दहेज निरोधक कानून बनाया गया। 1983 में आईपीसी की धारा-498 ए बनाई गई, जिसके तहत दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।क्या दहेज देना भी जुर्म है?दहेज निरोधक कानून में दहेज लेना और देना, दोनों को जुर्म माना गया है। दहेज निरोधक कानून की धारा-8 कहती है कि दहेज देना और लेना, दोनों संज्ञेय अपराध हैं। दहेज लेने और देने के मामले में धारा-3 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और इस धारा के तहत जुर्म साबित होने पर कम से कम 5 साल कैद की सजा का प्रावधान है।क्या लड़की वालों पर दहेज देने का केस दर्ज हो सकता है?दहेज प्रताड़ना के मामलों में अक्सर शिकायती बयान देते हैं कि लड़के वालों की मांग पूरी करने के लिए शादी में उनकी तरफ से इतना दहेज दिया गया, शादी के लिए इतना खर्च किया गया आदि। सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर डी. बी. गोस्वामी का कहना है कि पुलिस को ऐसे मामलों की छानबीन के दौरान काफी सजग रहने की जरूरत है। अगर रेकॉर्ड में दहेज देने की बात हो तो लड़की पक्ष पर कार्रवाई हो सकती है।दहेज की मांग करने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?धारा-4 के मुताबिक दहेज की मांग करना जुर्म है। शादी से पहले अगर वर पक्ष दहेजकी मांग करता है, तब भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो सकता है। केस साबित होने पर 2 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है।दहेज प्रताड़ना के साथ क्या दूसरी धाराएं भी लगाई जा सकती हैं?1983 में धारा-498 ए (दहेज प्रताड़ना) और 1986 में धारा-304 बी (दहेज हत्या) का प्रावधान किया गया। शादी के 7 साल के दौरान अगर पत्नी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाए और उससे पहले दहेज के लिए उसे प्रताडि़त किया गया हो तो दहेज प्रताड़ना के साथ-साथ दहेज हत्या का भी केस बनताहै। इसके अलावा दहेज प्रताड़ना की शिकायत पर पुलिस 498 ए के साथ-साथ धारा-406 (अमानत में खयानत) का भी केस दर्ज करती है। लड़की का स्त्रीधन अगरउसके ससुरालियों ने अपने पास रख लिया है तो अमानत में खयानत का मामला बनता है।स्त्रीधन क्या है और दहेज किसे कहते हैं?शादी के वक्त जो उपहार और जेवर लड़की को दिए गए हों, वे स्त्रीधन कहलाते हैं। इसके अलावा लड़के और लड़की, दोनों को कॉमन यूज के लिए भी जो फर्नीचर, टीवी या दूसरी चीजें दी जाती हैं, वे भी स्त्रीधन के दायरे में रखी जाती हैं। स्त्रीधन पर लड़की का पूरा अधिकार है और इसे दहेज नहीं माना जाता। वहीं शादी के वक्त लड़के को दिए जाने वाले जेवर, कपड़े, गाड़ी, कैश आदि दहेज कहलाता है।